स्कूल शिक्षा विभाग: 28–30 जून तक जारी होंगे तबादला आदेश, हाईकोर्ट में कैविएट दायर

स्कूल शिक्षा विभाग में तबादलों की प्रक्रिया जारी, 28–30 जून तक और आदेश; हाईकोर्ट में कैविएट दायर

भोपाल | NewsAdda24.in

मध्यप्रदेश में सामान्य तबादलों पर रोक लागू होने के बावजूद स्कूल शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण नीति-2026 के तहत प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक आधार पर तबादलों की प्रक्रिया जारी रखी है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने 25 जून को कई अधिकारियों, संयुक्त संचालकों एवं प्राचार्यों के स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। विभागीय सूचना के अनुसार 28 से 30 जून के बीच भी प्रशासनिक और स्वैच्छिक श्रेणी के स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे।

संभावित न्यायिक चुनौतियों को देखते हुए विभाग ने हाईकोर्ट में कैविएट दायर की है। इसका उद्देश्य यह है कि यदि स्थानांतरण आदेशों के विरुद्ध कोई याचिका दायर होती है तो विभाग का पक्ष सुने बिना कोई अंतरिम आदेश पारित न हो।

सामान्य तबादलों पर रोक, फिर भी जारी प्रक्रिया

राज्य सरकार ने 16 जून से सामान्य तबादलों पर रोक लागू की थी। हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग स्थानांतरण नीति-2026 के प्रावधानों के तहत प्रशासनिक आवश्यकता एवं स्वैच्छिक आवेदन वाले मामलों का निस्तारण कर रहा है। इसी क्रम में 25 जून को कई स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं तथा 28 से 30 जून के बीच भी आदेश जारी किए जाने हैं।

संयुक्त संचालकों और प्राचार्यों के भी तबादले

25 जून को जारी आदेशों में संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारियों, प्राचार्यों तथा अन्य अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं। विभागीय दस्तावेजों के अनुसार ये आदेश प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर जारी किए गए हैं।

90% ई-अटेंडेंस सहित कई शर्तों पर बहस

स्थानांतरण प्रक्रिया के साथ-साथ शिक्षकों और शिक्षक संगठनों के बीच नई नीति की कुछ शर्तों को लेकर भी चर्चा जारी है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस, जनगणना ड्यूटी, न्यूनतम सेवा अवधि तथा पोर्टल से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के कारण बड़ी संख्या में शिक्षक स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं।

कुछ शिक्षक संगठनों ने इन शर्तों में व्यावहारिक कठिनाइयों का हवाला देते हुए पुनर्विचार की मांग भी उठाई है। फिलहाल विभाग की ओर से इस संबंध में कोई नया आधिकारिक निर्णय जारी नहीं किया गया है।

कैविएट क्या होती है?

कैविएट एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत कोई पक्ष न्यायालय से अनुरोध करता है कि यदि उसके विरुद्ध कोई याचिका दायर हो तो उसका पक्ष सुने बिना कोई अंतरिम आदेश पारित न किया जाए। संभावित स्थानांतरण विवादों को देखते हुए विभाग ने यह प्रक्रिया अपनाई है।

एक नजर में

  • 16 जून से सामान्य तबादलों पर रोक लागू।
  • 25 जून को DPI ने कई स्थानांतरण आदेश जारी किए।
  • 28–30 जून के बीच प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक तबादलों के और आदेश प्रस्तावित।
  • संभावित याचिकाओं को देखते हुए हाईकोर्ट में कैविएट दायर।
  • 90% ई-अटेंडेंस सहित अन्य शर्तों को लेकर शिक्षक संगठनों में चर्चा जारी।
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