इंदौर। लोकसभा चुनाव में इंदौर संसदीय सीट से अपने प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद कांग्रेस फिर हाई कोर्ट पहुंची है। इसमें कांग्रेस ने सिंगल बेंच के निर्णय को चुनौती दी है। कांग्रेस के वैकल्पिक प्रत्याशी मोती सिंह पटेल ने फिर न्यायालय की शरण ली है।
हाई कोर्ट की युगलपीठ ने शुक्रवार को इस प्रकरण की सुनवाई की।
मोती सिंह पटेल ने हाई कोर्ट में रिट अपील दायर करते हुए युगलपीठ के समक्ष एकलपीठ के निर्णय को चुनौती दी है। इस मामले में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अभिभाषक विभोर खंडेलवाल ने मोतीसिंह पटेल की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा। सुनवाई एक घंटे से अधिक समय तक चली।
उल्लेखनीय है कि इंदौर हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार मोतीसिंह पटेल की याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले में आज 3 सुनवाई की गई। इसमें अपीलकर्ता पटेल के साथ ही चुनाव आयोग का पक्ष भी सुना गया।
कांग्रेस के फॉर्म बी में अक्षय कांति बम के साथ वैकल्पिक उम्मीदवार के रूप में मोतीसिंह पटेल का नाम दिया गया था। जांच के दौरान पटेल का नामांकन खारिज हो गया। इसके बाद अक्षय बम ने भी अपना नाम वापस ले लिया था। अक्षय ने उसी दिन भाजपा का दामन थाम लिया था। कांग्रेस अब मोतीसिंह पटेल को अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है।