पुरानी परंपरा तोड़ना चाहते हैं उपराज्यपाल- आप , दिल्ली में कल नहीं हो पाएंगे मेयर चुनाव?

दिल्ली : दिल्ली में कल होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि कल दिल्ली में मेयर का चुनाव होना है, लेकिन अब तक पीठासीन अधिकारी के नाम वाली फ़ाइल चुनी हुई सरकार को नहीं मिली है. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी साहब केरला में मौजूद हैं. तय प्रक्रिया तो ये है कि जो मेयर आउट गोइंग होते हैं. वो पीठासीन अधिकारी होंगे. ये परंपरा रही है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उपराज्य इस पुरानी परंपरा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. जो फाइल मेरे पास आनी चाहिए थी फिर वहां से सीएम और उपराज्यपाल के पास जानी थी, लेकिन मेरे पास फाइल नहीं भेजी गई बल्कि इसे सीधे उपराज्यपाल को भेजा गया. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस पर कोई स्पष्टता नहीं है कि दिल्ली मेयर का चुनाव कल होगा या नहीं क्योंकि अभी तक पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है. मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव पीठासीन कार्यालय की नियुक्ति के बिना नहीं हो सकते हैं.
बता दें कि बुधवार शाम को ईसीआई ने दिल्ली नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर एनओसी जारी कर दी थी. इससे ये स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली .. में कल मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हो सकेंगे. इससे पहले चुनाव को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी. नियम के मुताबिक दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए आचार… संहिता लागू होने के चलते एमसीडी को मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए ईसीआईकी लेना आवश्यक होता है.  चुनाव की तारीख तय होते ही निगम सचिव कार्यालय पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए फाइल आगे बढ़ाता है, जो निगम आयुक्त कार्यालय से होते हुए दिल्ली शहरी विकास विभाग के पास और अंत में एलजी ऑफिस जाती है. दिल्ली नगर निगम का अधिनियम 77 कहता है कि मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव कराने की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की होती है. तत्कालीन मेयर अगले मेयर चुनाव में दोबारा प्रत्याशी नहीं है, तो ऐसे में निगम में परंपरा रही है कि पूर्व मेयर को ही पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

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