भोपाल । लोकसभा चुनाव के लिए भोपाल संसदीय सीट पर 12 अप्रैल से नामांकन फार्म भरे जाने हैं। चुनाव प्रचार को लेकर तमाम उम्मीदवार व राजनीतिक दल बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, पंपलेट्स छपवाएंगे। ऐसे में प्रकाशक को छापी गई सामग्री की कापी तीन दिन के बाद निर्वाचन आयोग के दफ्तर में देनी पड़ेगी, जिसमें प्रकाशन का नाम और संख्या भी छापना पड़ेगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन तय कर दी है। जिसको लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट में अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने प्रिंटिंग प्रेस संचालक और नेताओं के साथ बैठक ली।
अपर कलेक्टर ने बताया कि राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को प्रचार-प्रसार के लिए छपवाए जाने वाले पंपलेट्स, बैनर, पोस्टर सहित अन्य सामग्रियों में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम-पता और मुद्रित सामग्री की संख्या छापनी होगी। इसके साथ ही मुद्रित सामग्री की चार प्रति प्रकाशक मुद्रक का घोषणा पत्र सहित मुद्रण के तीन दिन के अंदर जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करानी होंगी।
बैठक में बताया गया कि चुनावी संबंधी किसी भी पंपलेट्स, पर्चे, पोस्टर में धर्म, जाति, समुदाय या विरोधी के चरित्र हनन जैसी अपील मुद्रित नहीं की जाएगी। ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रिंटिंग प्रेस के संचालक अनिल कुमार ने कहा कि सीईओ आफिस में हर रोज जानकारी देने जाना हमारे लिए परेशानी वाला रहेगा। इसलिए ईमेल से ही जानकारी भेजने की व्यवस्था की जाए।