



शहडोल। पत्थर, मुरुम और रेत के अवैध परिवहन व भंडारण करने पर सीबीएम प्रोजेक्ट सहित आधा दर्जन पर कलेक्टर ने जुर्माना ठोका है और 15 दिन में राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी किया है। बरहाई टोला में निर्माणाधीन गैस कुआं के निर्माण में लगने वाले पत्थर और मरुम के अवैध भंडारण पर कलेक्टर ने रिलायंस सीबीएम और उसके वेंडर एसोसिएट्स बिल्डर्स पर 49.46 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कलेक्टर तरुण भटनागर ने इस मामले में मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लालपुर और मेसर्स एसोसिएट्स बिल्डर्स कोतमा को नोटिस जारी कर, 15 दिन में जवाब मांगा है।
जानकारी के अनुसार स्थानीय ग्रामीण ने 24 फरवरी को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज की थी कि बरहाई टोला में निर्माणाधीन गैस कुओं के निर्माण में पत्थर और मुरुम का अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा है। खनिज विभाग की जांच में शिकायत सही पाए जाने पर प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन में पत्थर के अवैध भंडारण पर 7 लाख 60 हजार रूपए और मुरुम के अवैध भंडारण पर 41 लाख 86 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित कर जवाब मांगा गया है।
कलेक्टर ने जो नोटिस जारी किया है उसमें मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लालपुर को ‘अवैध भंडारण कराने वाला’ बताया गया है। इसी तरह से मेसर्स एसोसिएट्स बिल्डर्स कोतमा को अवैध भंडारण करने वाला बताया गया है। मालूम हो कि कमिश्नर बीएस जामोद एवं कलेक्टर तरुण भटनागर के निर्देशन में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं अवैध भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है।