केजरीवाल को नहीं मिली राहत , हाई कोर्ट में 2 अप्रैल को अगली सुनवाई

नई दिल्ली । दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कस्टडी आज खत्म हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई होगी, जहां प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ के लिए और वक्त मांगा जाएगा। वहीं केजरीवाल के वकील की कोशिश होगी कि हर हाल में जमानत मिल जाए। माना जा रहा है कि ईडी सात दिन की रिमांड की मांग कर सकती है।
दिल्ली शराब नीति कांड में नाम आने के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर गुरुवार को ही सुनवाई होगी। जस्टिस मनमोहन और मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ मामले की सुनवाई करेगी।
दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके अगले दिन ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।
ईडी ने तब राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं दिल्ली की शराब नीति से फायदा हुआ और इसके 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनाव के लिए किया था।
इससे पहले बुधवार को केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल को तत्काल राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 2 अप्रैल को है।
सुनवाई के बीच केजरीवाल की पत्नी सुनीता एक बार फिर मीडिया सामने आईं और कहा, मंगलवार को ईडी हिरासत में अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात हुई। केजरीवाल 28 मार्च को अदालत में कथित आबकारी नीति घोटाले पर सच्चाई सामने रखेंगे। उस दिन मामले में साक्ष्य भी पेश करेंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट मे केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जोरदार जिरह की। सिंघवी ने तर्क दिया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी उन आरोपी व्यक्तियों के बयानों पर आधारित है जो बाद में सरकारी गवाह बन गए हैं। गवाही के अलावा केजरीवाल के विरुद्ध एजेंसी के पास कोई सबूत नहीं है। सिंघवी ने सरकारी गवाहों की तुलना मध्यकालीन राजा जयचंद से की

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