नेता से भूमाफिया बने घनश्याम राजपूत को सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई सजा!
भोपाल_मप्र, 25/दिसंबर/2022
विशेष संवादाता….
भोपाल, विशेष न्यायाधीश सीबीआई भोपाल के द्वारा भूमाफिया घनश्याम सिंह राजपूत के खिलाफ निर्णय पारित कर दिया गया है।
कोर्ट ने घनश्याम सिंह राजपूत और उसकी पत्नी संध्या सिंह को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी माना। कोर्ट ने घनश्याम सिंह राजपूत को 4 वर्ष का कठोर कारावास और 65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
विस्तार..
भोपाल में भू माफिया रहे घनश्याम राजपूत को CBI की विशेश अदालत ने चार साल की जेल की सजा सुनाई है। वहीं घनश्याम की पत्नी को भी भी एक वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत के आदेश के बाद राजपूत को हिरासत में लेकर जेल भेजने की कार्रवाई की गई।
विशेष न्यायाधीश सीबीआई भोपाल के द्वारा घनश्याम सिंह राजपूत के खिलाफ निर्णय पारित किया गया। कोर्ट ने घनश्याम सिंह राजपूत और उसकी पत्नी संध्या सिंह को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी बताया। अदालत ने घनश्याम सिंह को 4 वर्ष का कठोर कारावास और 65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर एक साल की साधारण सजा भुगतने का आदेश भी सुनाया है।
इसके अलावा राजपूत की पत्नी संध्या सिंह को भी धारा 109 का आरोपी बनाते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 3 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।
न्यूज अड्डा विशेष… भूमाफिया और नेता घनश्याम के सत्ताधारियों से काफी नजदीकियां रहीं एमपी की बीजेपी सरकार के लंबे कार्यकाल में घनश्याम की सत्ता के शीर्ष लोगों से निकटता किसी से छिपी नहीं थी,लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उस पर एजेंसियों का शिकंजा कसा और उसके कारनामों की उसको सजा मिली,लेकिन लोग दबी जुबान में कहते हैं कि घनश्याम को दूसरों का बोझ भी खुद के कंधो पर लेना ही पड़ा!! और यही नहीं घनश्याम अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में जब राजधानी में घूमता था तो रंगदारी बनाए रखने के लिए वो अपने साथ निजी बंदूक धारी भी लेकर चलता था और उसको अक्सर लोगों द्वारा राजधानी में इस तरह देखा जाता गया है।